Thu Oct 09 2025
6 months ago
उत्तराखण्ड के लोकगायक पप्पू कार्की के परिजनों को 90 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकगायक स्वर्गीय पप्पू कार्की, जो पिथौरागढ़ जिले के सैलवान गांव के निवासी थे, के परिजनों को 90 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए 2018 की सड़क दुर्घटना से जुड़े निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
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