Mon May 18 20266 months ago
देहरादून के सिडकुल और सैलाकुई में धारा 163 लागू, प्रदर्शन पर रोक
जानकारी के अनुसार, देहरादून के सैलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बढ़ते प्रदर्शनों और तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है, जबकि पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।