महिला एवं बाल विकास विभाग, कांकेर (छत्तीसगढ़) भर्ती 2025 job opportunity

महिला एवं बाल विकास विभाग, कांकेर (छत्तीसगढ़) भर्ती 2025

महिला एवं बाल विकास विभाग, कांकेर (छत्तीसगढ़) ने चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, केसवर्कर पद के लिए नवीनतम भर्ती की घोषणा की है। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। पात्रता, वेतन विवरण और रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करें। इस अवसर को न गंवाएं—अभी आवेदन करें!

अंतिम तिथि: Tue Dec 30 2025

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भर्ती विज्ञापन – मिशन वात्सल्य (चाइल्ड हेल्पलाइन), उत्तर बस्तर कांकेर

यह भर्ती विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन योजना के लिए संविदा नियुक्ति हेतु जारी किया गया है।

संस्था का विवरण

संस्था का नाम कार्यालय कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना मिशन वात्सल्य – चाइल्ड हेल्पलाइन
कार्य स्थान जिला कांकेर, छत्तीसगढ़, भारत

पदों का विवरण

पद का नाम रिक्त पद मासिक एकमुश्त वेतन नियुक्ति का प्रकार
चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 01 ₹22,000/- संविदा
केसवर्कर 01 ₹16,000/- संविदा

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन प्रारंभ तिथि: विज्ञापन में उल्लेखित नहीं
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025
  • आयु गणना की तिथि: 01 जनवरी 2025

पात्रता मापदंड

चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर

  • शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान अथवा समकक्ष विषय में स्नातक।
  • तकनीकी कौशल: कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस में कार्य करने की क्षमता अनिवार्य।
  • अनुभव: शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं में, विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव वांछनीय।

केसवर्कर

  • शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (उच्च माध्यमिक) उत्तीर्ण।
  • आवश्यक कौशल: अच्छा संचार कौशल।
  • अनुभव: महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव वांछनीय।

आयु सीमा

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (01 जनवरी 2025 को)
  • अधिकतम आयु: 35 वर्ष (01 जनवरी 2025 को)
  • आयु में छूट: छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार लागू।
  • समस्त छूट सम्मिलित करने के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आरक्षण विवरण

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अंतर्गत जारी नियम/निर्देश इस भर्ती पर लागू होंगे।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन शुल्क

विज्ञापन में किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदन निःशुल्क प्रतीत होता है।

आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन केवल विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे।
  2. आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कूरियर के माध्यम से भेजे जाएं।
  3. कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  4. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  6. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

  • पात्र आवेदकों का चयन अंक आधारित मेरिट प्रणाली के आधार पर किया जाएगा।
  • शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा चाइल्ड हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य अनुभव हेतु अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।
  • जहां लागू हो, वहां व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं/या कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।
  • चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची का निर्माण चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
  • चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

संविदा अवधि एवं सेवा शर्तें

  • नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित होगी एवं प्रारंभ में अधिकतम 03 वर्ष अथवा योजना की अवधि तक मान्य होगी।
  • कार्य प्रदर्शन एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है।
  • किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन देकर संविदा समाप्त की जा सकती है।
  • चयनित अभ्यर्थी को नियमित/स्थायी नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

संपर्क विवरण

  • दूरभाष नंबर: 07868-241289
  • ई-मेल आईडी: dwdckanker@gmail.com

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

  • अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
  • दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • साक्षात्कार अथवा कौशल परीक्षा हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
  • गलत अथवा भ्रामक जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
  • भर्ती संबंधी अंतिम निर्णय का अधिकार जिला कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के पास सुरक्षित रहेगा।

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